Help News || E-Mitra Help News : New Website : Dreamsfind.com पर जाये और अधिक जानकारी पाए| || PMKMY Yojana ( प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जानकारी ) - E-Mitra Help Desk
|| E-Mitra Help News : New Website : Dreamsfind.com पर जाये और अधिक जानकारी पाए||

PMKMY Yojana ( प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जानकारी )

PMKMY Yojana ( प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जानकारी )

लघु और सीमान्त किसानों की पेंशन के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना...

09 अगस्त, 2019 से नामांकन शुरू.
मोदी सरकार द्वारा देश के सभी लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना प्रारम्भ की गयी है I यह 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसानों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदान पेंशन स्कीम है |

इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी देखने के लिए निचे दिए गए ads पर क्लिक करे और योजना की सम्पूर्ण जानकारी देखे || 
  • योजना के अंतर्गत किसानों को 55 से 200 रूपये के बीच प्रतिमाह उनकी आयु के अनुसार पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा I यह अंशदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक  जमा करना होगा।
  • केंद्र सरकार, पेंशन निधि में अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर की राशि अपनी ओर से जमा करेगी।
  • देश के लघु एवं सीमांत किसानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना #PMKMY के अंतर्गत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3000 मासिक पेंशन मिलेगी।
  • इस योजना के तहत, सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो पति अथवा पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में अंशदान का 50% अर्थात रु 1500 प्रतिमाह प्राप्त करने का हकदार होगा।

सीएससी के माध्यम से शुरू की गई किसानों के लिए पीएमकेएमवाई पेंशन योजना

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान-धन योजना (पीएमकेएमवाई) के लिए पंजीकरण शुरू किया, जो कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से किसानों के लिए एक पेंशन योजना है। पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।


पात्रता :

  • किसान के पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) से अधिक की कृषि भूमि न हो ।
  • 18 से 40 वर्ष की आयु समूह।
  • प्रवेश की उम्र के आधार पर 55 रुपये से 200 रु का मासिक योगदान। केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देगी।
  • पीएम किसान फंड का लाभ उठाने वाले किसानों को केवल पीएम किसान फंड से मासिक योगदान में कटौती के लिए सहमति देनी होगी। उन्हें किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
  • वे किसान जो पीएम किसान के अधीन नहीं हैं, उन्हें सीएससी को नकद में प्रारंभिक योगदान का भुगतान करना होगा और किसान के बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से मासिक कटौती के लिए सहमति देनी होगी।
  • किसान असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर में आधार के बिना पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, नामांकन के बाद आधार प्रदान किया जाएगा।
  • अन्य विशेषताएं पीएमएसवाईएम के समान हैं।


कौन पात्र नहीं है : 

  • 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान।
  • आयकरदाता।
  • चतुर्थ श्रेणी के अलावा अन्य सेवानिवृत्त सहित सरकारी कर्मचारी।
  • सांसद / विधायक / मंत्री या जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान को छोड़कर अन्य पद धारण करते हैं।

3 comments: